Protests erupt outside Kasba Police station as 3 arrested in alleged Kolkata college gang rape
साथ ही मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आयोग ने हाईकोर्ट के आदेश को लागू नहीं किया है, उन्हें भी समाचार पत्र के माध्यम से पता चला।
कोलकाता। राज्य निर्वाचन आयोग के खिलाफ विपक्ष ने अवमानना का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय बल को राज्य में आगामी पंचायत चुनावों में सुरक्षा के लिए शनिवार तक नियुक्ति को कहा है। विपक्ष का आरोप है कि समय सीमा बीतने के बाद भी निर्देश पर अमल नहीं किया गया है। राज्य के विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और कांग्रेस नेता अबू हशम खान चौधरी उर्फ डालू ने सोमवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय में मामला दायर किया। चीफ जस्टिस टी. एस. शिवगणनम ने याचिका की इजाजत दे दी है। साथ ही मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आयोग ने हाईकोर्ट के आदेश को लागू नहीं किया है, उन्हें भी समाचार पत्र के माध्यम से पता चला।
कलकत्ता हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि राज्य के सभी जिलों में केंद्रीय बलों की सुरक्षा में मतदान कराया जाए। गुरुवार को राज्य निर्वाचन आयोग से 48 घंटे के अंदर केंद्रीय बलों के लिए गृह मंत्रालय को आवेदन देने को कहा था। वह समय सीमा शनिवार को समाप्त हो गई लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ने रविवार तक उस आदेश का पालन नहीं किया। इसके बजाय, राज्य चुनाव आयोग ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा कि हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को लागू करना संभव नहीं है क्योंकि, राज्य चुनाव में सुरक्षा का मुद्दा देखता है। यह अनुरोध करना आयोग का काम नहीं है।
इधर हाई कोर्ट में दाखिल याचिका पर चीफ जस्टिस ने कोर्ट में टिप्पणी की, "मुझे अखबार के माध्यम से पता चला है कि आदेश लागू नहीं किया गया है। यदि आप मुकदमा दर्ज करना चाहते हैं, तो कृपया ऐसा करें। लेकिन आपको जल्दी क्यों सुनवाई चाहिए?